Swami Atmanand School Teacher Recruitment 2026: अगर आप छत्तीसगढ़ में शिक्षण के क्षेत्र में सरकारी नौकरी (संविदा) की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरिया (बैकुण्ठपुर) ने Swami Atmanand School Teacher Recruitment 2026 के तहत विज्ञापन जारी किया है।
यह भर्ती जिले के विभिन्न स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (SEJES) के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे पात्रता, वेतन, चयन प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें, विस्तार से बताएंगे।
Swami Atmanand School Teacher Recruitment 2026: Overview
Description Details
विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ (SEJES कोरिया)
भर्ती का प्रकार संविदा भर्ती (Contractual Recruitment)
पद का नाम व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल
कुल पद 15 पद
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (Google Link के माध्यम से)
नौकरी का स्थान कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)
आधिकारिक वेबसाइट
Swami Atmanand School Teacher Recruitment 2026: Important Dates
आवेदन शुरू होने की तिथि 01 जनवरी 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 (रात 12:00 बजे तक)
Swami Atmanand School Teacher Recruitment 2026: Eligibility Criteria
सभी पदों के लिए आवेदकों का कक्षा 6वीं से लेकर अंतिम योग्यता तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है।
व्याख्याता (Lecturer): संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (PG) + बी.एड. (B.Ed.)।
प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक): अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर + बी.एड. + 3 वर्ष का अनुभव।
प्रधान पाठक (प्राथमिक): अंग्रेजी माध्यम से स्नातक + बी.एड./डी.एड. + 3 वर्ष का अनुभव + TET।
शिक्षक (Teacher): स्नातक (न्यूनतम 45%) + बी.एड./डी.एड. + TET (माध्यमिक स्तर) उत्तीर्ण।
सहायक शिक्षक (Asst. Teacher): हायर सेकेंडरी (न्यूनतम 45%) + डी.एड./बी.एड./डी.एल.एड. + TET (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण। (विज्ञान/गणित/कला संकाय अनिवार्य)।
ग्रंथपाल (Librarian): स्नातक (द्वितीय श्रेणी) + बी.लिब. (B.Lib) डिग्री।
2. आयु सीमा (Age Limit)
आयु की गणना 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी।
न्यूनतम आयु: 21 वर्ष।
अधिकतम आयु: 35 वर्ष।
छूट: छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है (अधिकतम 40 वर्ष)। आरक्षित वर्गों और महिलाओं के लिए नियमानुसार अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
3. निवास (Domicile)
आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक करें।
